अगर कोई नाबालिग कमाता है 2.5 लाख रुपये, तो क्या उसको नहीं देना पड़ेगा इन्कम टैक्स, जाने नियम
एक बच्चा भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकता है और इसके लिए एक आवेदन जमा कर सकता है। भारत में आईटीआर फाइलिंग पर कोई रोक नहीं है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड बनवाने के लिए न्यूनतम आयु की आवश्यकता निर्धारित नहीं की है।

इंकम टैक्स रिटर्न मे पैन कार्ड
भारत में लोगों की आय पर भी टैक्स वसूला जाता है। इसे आयकर कहा जाता है। यदि आप भारत में आयकर फाइल करना चाहते हैं, तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता है। पैन एक 10 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो कर चुकाने वाले प्रत्येक नागरिक को मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक व्यक्ति, निगम, संगठन, या स्थानीय सरकार हैं—यदि आप करों का भुगतान करते हैं, तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता है। लेकिन क्या होगा यदि नाबालिग की कर योग्य आय है लेकिन उसके पास पैन कार्ड नहीं है?

क्या है इंकम टैक्स स्लैब
यहां तक कि अगर आप नाबालिग हैं, तो भी आप पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं और आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता है कि अगर आप नाबालिग हैं तो आप भारत में आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। अगर आप महीने में 15000 रुपये से ज्यादा कमाते हैं तो आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि, आईटीआर फाइल करने के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। आयकर विभाग के पास पैन कार्ड बनवाने के लिए न्यूनतम उम्र की कोई बाध्यता नहीं है।
आयकर
ऐसे में अगर किसी नाबालिग की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा यानी टैक्सेबल है तो उसे भी इनकम टैक्स फाइल करना होगा और इसके लिए पैन कार्ड होना भी जरूरी है. जबकि बच्चे के नाम पर निवेश करते समय और अपने निवेश के लाभार्थी के रूप में अपने बच्चे का नामकरण करते समय या बच्चे के नाम पर बैंक खाता खोलना चाहते हैं या जब नाबालिग अपना पहला वेतन प्राप्त करता है, तो नाबालिग को पैन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए।
इंकम टैक्स रिटर्न
नाबालिग के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा पैन कार्ड आवेदन जमा किया जाता है। वे नाबालिग की ओर से आईटीआर दाखिल करने के लिए जिम्मेदार हैं। नाबालिग के नाम पर जारी किए गए पैन कार्ड में बच्चे के हस्ताक्षर या फोटो नहीं होते हैं, इसलिए इसे पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। बच्चे के 18 साल के होने पर पैन कार्ड अपडेट के लिए आवेदन जमा करना होता है।
नाबालिक का पैन कार्ड बनाने के नियम
>> एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं।
>> प्रपत्र 49a भरने के लिए, प्रपत्र पर दिए गए निर्देशों का पालन करें।
>> माता-पिता की तस्वीरें अपलोड करे
>> प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति अपलोड करनी होगी।
>> अपने माता-पिता के हस्ताक्षर अपलोड करें ताकि वे आपके काम पर हस्ताक्षर कर सकें।
>> जारी रखने के लिए आपको शुल्क का भुगतान करना होगा।
>> जब आप अपना फॉर्म सबमिट करते हैं, तो यह सर्वर पर जाएगा और प्रोसेस हो जाएगा।
>> यदि आपका कोई आवेदन लंबित है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके उसकी स्थिति की जांच कर सकते हैं।
>> एक बार जब हम आपकी पहचान सत्यापित कर लेते हैं, तो आपका कार्ड आपको 15 दिनों के भीतर डिलीवर कर दिया जाएगा।